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ओडिशा रेल दुर्घटना
– फोटो : सोशल मीडिया
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ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बालासोर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की है। पुलिस ने रेलवे एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 के तहत कटक में सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। बालासोर जीआरपीएस के एसआई पापु कुमार नाइक की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।
इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कल रात में प्रभावित इलाके को बहाल किया गया, उसके बाद वहां से 50-60 ट्रेन गुज़र चुकी हैं। स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। हम यात्रियों के परिवारजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।
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