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भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह।
– फोटो : एएनआई
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भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष रहे और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप नाबालिग पहलवान ने वापस ले लिए हैं। नाबालिग पहलवान ने अपने दो बयानों में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और स्टॉकिंग के आरोप लगाए थे।
नाबालिग पहलवान ने एक बयान पुलिस के सामने और दूसरा बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट में देकर आरोप लगाए थे। पुलिस पोक्सो और छेड़छाड़ का मामला दर्जकर जांच कर रही थी। अब पुलिस पोक्सो केस को बंद कर सकती है। नाबालिग पहलवान के आरोपों के वापस लेने के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है।
दूसरा, बालिग पहलवानों के आरोपों पर दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस गहराई से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि 17 वर्षीय पीड़ित पहलवान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने तीन दिन पहले बयान दर्ज कराए हैं।
इन बयानों में उसने लगाए आरोपों को वापस ले लिया है। इस तरह के बयान को अदालत के सामने सबूत माना जाता है। इस बयान का मतलब यह हो सकता है कि यह तय करना अदालत पर निर्भर करेगा कि आरोपों का पालन किया जा सकता है या नहीं।
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