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Tamil Nadu: तमिलनाडु में जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति; सीएम स्टालिन का बड़ा फैसला

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Tamil Nadu: तमिलनाडु में जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति; सीएम स्टालिन का बड़ा फैसला

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Tamil Nadu makes permission mandatory for CBI to probe cases in the state Latest News Update

डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन।
– फोटो : अमर उजाला

तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सीबीआई राज्य में बिना इजाजत के जांच नहीं कर सकती। जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सीबीआई को अब तक दी जा रही सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में जांच से पहले तमिलनाडु सरकार की इजाजत लेनी होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना में भी यह लागू है। तमिलनाडु गृह विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई।

माना जा रहा है कि तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। हालांकि, राज्य सरकार का फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पर लागू नहीं होता। सेंथिल बालाजी को ईडी ने परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस मामले में कहा था कि जब बालाजी ने जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे थे, तो लंबी पूछताछ की क्या जरूरत थी। क्या ईडी की इस तरह की कार्रवाई उचित है। स्टालिन नीत सरकार में केंद्रीय एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले बालाजी पहले मंत्री हैं। बालाजी 2014-15 में अपराध के समय अन्नाद्रमुक में शामिल थे और उस समय परिवहन मंत्री थे। गिरफ्तारी के बाद बालाजी को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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