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कलकत्ता हाईकोर्ट
– फोटो : Social Media
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 48 घंटे के भीतर राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा। उल्लेखनीय है कि विपक्षी पार्टियां राज्य पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थीं। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की खंडपीठ ने उनकी याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
सुवेंदु अधिकारी पहुंचे हाईकोर्ट
इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम यही चाहते थे। राज्य की पुलिस के भरोसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संभव नहीं था।इसके अलावा अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक और याचिका लगाई है। उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों को नामांकन करने से रोका गया है, उनको दोबारा से मौका मिले।
दक्षिण 24 परगना में हिंसा, एक की मौत
दरअसल, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन का गुरुवार को आखिरी दिन है। राज्य के अलग-अलग जिलों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। कहीं मारपीट हुई तो कहीं गोली और बम चले। गुरुवार को पूरे दिन प्रदेश भर में हिंसा जारी रही। इस हिंसा ने अब तक दो लोगों की जान ले ली है। उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना में हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई है। 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुलिसकर्मी भी हैं। उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई जगह धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि कई जगह इंटरनेट सेवा बंद करने की खबर भी आ रही है।
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