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कलकत्ता हाईकोर्ट
– फोटो : Social Media
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि 48 घंटे के भीतर राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा। अब इसी मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार हाईकोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है।
उल्लेखनीय है कि विपक्षी पार्टियां राज्य पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थीं। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की खंडपीठ ने उनकी याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। वहीं, एक अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक और याचिका लगाई है। उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों को नामांकन करने से रोका गया है, उनको दोबारा से मौका मिले।
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