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Balasore Train Accident: सीबीआई ने तीन रेलवे अधिकारियों को किया गिरफ्तार, जानें किन धाराओं में लगे हैं आरोप

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Balasore Train Accident: सीबीआई ने तीन रेलवे अधिकारियों को किया गिरफ्तार, जानें किन धाराओं में लगे हैं आरोप

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CBI has arrested three people related to Balasore train accident

ओडिशा रेल दुर्घटना
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


बालासोर रेल हादसा मामले में सीबीआई ने रेलवे के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्निशियन पप्पू कुमार का नाम शामिल है। सीबीआई ने इन्हें सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया है।

इस केस में सीबीआई की तरफ से धारा 201 को भी जोड़ा गया है जिसके तहत अपराध के सबूतों को गायब करना या गलत जानकारी देना। आईपीसी 304 यानि गैर इरादतन हत्या का केस है।

उन्होंने बताया कि छह जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामला अपने हाथ में लेने के बाद से तीनों से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। एजेंसी अब गिरफ्तार लोगों को उनकी पुलिस हिरासत की मांग के लिए शनिवार को एक विशेष मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी जिसके बाद उनसे हिरासत में पूछताछ शुरू होगी। सीबीआई को 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र भी दाखिल करना होगा अन्यथा गिरफ्तार कर्मी डिफॉल्ट जमानत के पात्र बन जाएंगे।






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