Home Breaking News NCP Split: एनसीपी में विवाद पर क्या जब्त होगा चुनाव चिह्न, पहले किन पार्टियों का छिना निशान? जानें नियम

NCP Split: एनसीपी में विवाद पर क्या जब्त होगा चुनाव चिह्न, पहले किन पार्टियों का छिना निशान? जानें नियम

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NCP Split: एनसीपी में विवाद पर क्या जब्त होगा चुनाव चिह्न, पहले किन पार्टियों का छिना निशान? जानें नियम

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NCP Split: will election commission freeze NCP election symbol, here are the rules

लड़ाई चुनाव चिह्न की
– फोटो : AMAR UJALA

विस्तार


महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार की बगावत के बाद सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी में फूट के बाद शुरू हुई लड़ाई अब एनसीपी पर अधिकार पर आ गई है। दरअसल, निर्वाचन आयोग में अजित पवार की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके चिह्न पर दावा करने वाली याचिका दायर की गई है। वहीं, शरद पवार खेमे ने भी आयोग के समक्ष एक कैविएट दायर किया है। इस रस्साकशी के बीच चुनाव आयोग पार्टी के चुनाव चिह्न को जब्त कर सकता है। हालांकि, अक्तूबर 2022 में शिवसेना के साथ भी यही हुआ था, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का एक धड़ा टूटकर एनडीए में आ गया था। 

इन घटनाक्रमों के बीच जानना जरूरी है कि चुनाव चिह्न जब्त करने का नियम क्या है? चुनाव आयोग कैसे तय करता है कि चुनाव चिह्न किसे मिलेगा? उस गुट का क्या होता है जिसे मूल पार्टी का चिह्न नहीं मिलता? अब तक कितने दलों के चुनाव चिह्न जब्त किए जा चुके? आइए जानते हैं…

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