Home Breaking News Rahul Gandhi: गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज

Rahul Gandhi: गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज

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Rahul Gandhi: गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज

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Rahul Gandhi
– फोटो : Social Media

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गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। 

मई में नहीं मिली थी अंतरिम राहत

इससे पहले जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।

राहुल के वकील ने दी थी यह दलील

राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि एक जमानती और गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो देंगे।






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