Home Breaking News Bombay High Court: ‘मां और शिशु के रास्ते में न आने दें राष्ट्रीयता’, केंद्र के रवैये पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज

Bombay High Court: ‘मां और शिशु के रास्ते में न आने दें राष्ट्रीयता’, केंद्र के रवैये पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज

0
Bombay High Court: ‘मां और शिशु के रास्ते में न आने दें राष्ट्रीयता’, केंद्र के रवैये पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज

[ad_1]

Don't let nationalities come in way of mother and infant, says HC; protects Russian woman forcible exit

बेटे के साथ रूसी महिला।
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक रूसी महिला की उस याचिका से निपटने में केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की जिसमें उसने अपने भारतीय पति से तलाक लेने के बाद देश छोड़ने के लिए जारी एग्जिट परमिट को चुनौती दी है। महिला ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसने एक अन्य भारतीय व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली है और उसके साथ उसकी छह महीने की एक बेटी भी है। महिला का पहले से शादी से एक नाबालिग बेटा है।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here