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Coal Scam: पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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Coal Scam: पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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Coal Scam Former Rajya Sabha MP Vijay Darda and his son sentenced to four years

विजय दर्डा
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद विजय दर्डा को चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को भी सजा सुनाई गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितता के मामले में उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को तीन साल जेल की सजा सुनाई।

सीबीआई ने अदालत से मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा था कि दोषी सेहत का हावला देकर कम सजा की मांग नहीं कर सकते हैं, मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। दोषियों के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मामले में ट्रायल पूरा करने में नौ साल लग गए। इतने सालों तक मेरे मुवक्किलों ने प्रताड़ना सही है, अधिकारी तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन दूसरे लोग दूसरे राज्यों से सुनवाई के लिए अदालत में आते थे। 

दोषियों के वकील ने कहा था गवाहों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रॉसिक्यूशन की होती है। अगर वह उनको सुरक्षित नहीं रख सकते तो यह उनकी गलती है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने IPC की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी सामरिया, और कंपनी मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को दोषी ठहराया था। 

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