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Gyanvapi Case : ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू

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Gyanvapi Case : ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू

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Gyanwapi Case: Hearing begins in Allahabad High Court in the matter of survey of Gyanwapi campus

ज्ञानवापी परिसर
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


वाराणसी जिला न्यायालय के द्वारा काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता एसएफए नकवी अपना शक रख रहे हैं। 

अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने जिला जज वाराणसी द्वारा वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति देने वाले आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी बहस कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील और राज्य सरकार के महाधिवक्ता भी कोर्ट में मौजूद हैं। वैज्ञानिक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम पांच बजे तक रोक लगाई है। वरिष्ठ अधिवक्ता नकवी ने तर्क दिया कि याची के दावों को साबित करने के लिए निचली अदालत साक्ष्य संकलन का आदेश नहीं दे सकती है। 

मुस्लिम पक्ष की दूसरी प्रारंभिक आपत्ति: निचली अदालत के समक्ष एएसआई पक्षकार नहीं है।

हिंदू पक्ष के वकील ने दिया जवाब: विशेषज्ञ की राय लेने के लिए, विशेषज्ञ को पक्षकार बनना जरूरी नहीं।

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