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बॉम्बे हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सड़कों और फुटपाथों को गड्ढा मुक्त रखने के अपने निर्देशों का पालन नहीं करने पर मुंबई और पांच अन्य नगर निगमों के प्रमुखों को शुक्रवार को अदालत में तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त के अलावा, ठाणे नगर निगम, वसई विरार नगर निगम, कल्याण डोंबिवली नगर निगम, नवी मुंबई नगर निगम और मीरा भयंदर नगर निगम के प्रमुखों को भी अदालत में पेश होना होगा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 2018 से निर्देश पारित किए गए हैं कि सभी नागरिक निकायों को सख्ती से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि सड़कों और फुटपाथों का रखरखाव किया जाए और उन्हें गड्ढा मुक्त रखा जाए।
अदालत ने कहा कि पांच साल हो गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निकायों द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है। पीठ ने कहा, हमें यह समझाने के लिए बीएमसी आयुक्त और अन्य नगर निगमों के आयुक्तों की उपस्थिति की आवश्यकता है कि उन्हें अदालत के आदेशों की अवज्ञा और गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।
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