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Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर लगाई रोक, 12 अगस्त को होनी थी वोटिंग

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Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर लगाई रोक, 12 अगस्त को होनी थी वोटिंग

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Punjab and Haryana High Court stayed Wrestling Federation of India elections scheduled for August 12

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त को होने वाले भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। इससे पहले गुवाहटी हाईकोट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगी रोक को हटा दिया था।

भारतीय ओलंपिक महासंघ के मुताबिक भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव छह से 11 जुलाई के बीच होने थे। हालांकि बाद में 12 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई। अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपने करीबी संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। संजय सिंह का मुकाबला अनीता श्योराण से होगा। अनीता 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन हैं।

हाल ही में गोंडा की एक रैली में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि 25 में से 20 राज्य उनके साथ हैं। वाराणसी के रहने वाले संजय सिंह को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। चुनाव से पहले ही सांसद ने दावा किया कि हमारे गुट का प्रत्याशी ही अध्यक्ष बनेगा। कहा कि कुश्ती को लेकर बहुत मेहनत हुई है, आगे भी इसी तरह प्रयास जारी रहेगा।

एमेच्योर कुश्ती संघ के प्रतिनिधियों को बड़ा झटका

रोहतक स्थित हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के प्रतिनिधियों को भी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में भाग लेने के लिए उन्हें फिलहाल अपात्र करार दे दिया है। इसके साथ ही नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न वोट डालने पर रोक लगा दी जाए।

हरियाणा कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव इंद्रजीत सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ रोहतक को मान्यता नहीं है। याची ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के रिटर्निंग ऑफिसर के 25 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन के चुनाव के लिए संघ के नामित प्रतिनिधियों को बाहर करने की मांग को खारिज कर दिया गया था।

याची ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आधार पर याची की मांग को खारिज किया है कि 2 दिसंबर 2022 को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने प्रमाण पत्र जारी कर संघ को मान्यता दी है। याची ने बताया कि किसी भी खेल संगठन को सदस्यता प्रदान करने का सवाल केवल जनरल बॉडी द्वारा तय किया जा सकता है। कोषाध्यक्ष का संबद्धता प्रमाणन जारी करना संभव नहीं है। 

हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन कभी भी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्ध नहीं था। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने स्वीकार किया कि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में वोट डालने के लिए वैध सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के हलफनामे व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संविधान के आधार पर हाईकोर्ट ने हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र मानने से फिलहाल इन्कार कर दिया। 

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