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Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडीज को राहत, अब विदेश जाने से पहले नहीं लेना होगा कोर्ट से अनुमति

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Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडीज को राहत, अब विदेश जाने से पहले नहीं लेना होगा कोर्ट से अनुमति

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Delhi court allows Jacqueline Fernandez to leave country without its prior permission in money laundering case

जैकलीन फर्नांडीज
– फोटो : social media

विस्तार


जैकलीन फर्नांडीज का नाम सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार घसीटा जा रहा है। लेकिन अब कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत दे दी है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नाडीज को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर जाने की परमिशन दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन की जमानत की शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया और कहा कि उनको देश छोड़ने से 3 दिन पहले कोर्ट और ईडी को इस बात की सूचना देनी होगी। 

बिना अनुमति के जा सकेंगी

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी शख्स को बार-बार विदेश जाने से पहले अनुमति लेना बोझिल सा हो जाता है, ऐसे में पेशवर शख्स की आजीविका पर भी असर पड़ता है। इसके चलते उसकी आजीविका खोने का खतरा रहता है। इस आधार पर जैकलीन फर्नांडीज को छूट दी जा रही है कि उन्हें विदेश जाने से तीन दिन पहले कोर्ट और ईडी को सूचित करना होगा। यानि अगर जैकलीन अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाती हैं तो उन्हें कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पिछले साल नवंबर में जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि वो कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी।

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यह जानकारियां देना होगा अनिवार्य

कोर्ट ने कहा कि जैकलीन को अपनी यात्रा का विवरण देना अनिवार्य होगा। इस दौरान जैकलीन इन बातों का ब्यौरा देंगी कि वह किस देश में जा रही हैं, उनको वहां कितने दिन के लिए रहना होगा और वहां का पता और फोन नंबर भी देना होगा। बता दें कि कोर्ट ने जमानत की शर्तों में ढील इस आधार पर दी गई कि अभिनेत्री ने अतीत में उनका दुरुपयोग नहीं किया।

ऐसे मिलेगा पासपोर्ट

बता दें कि एक बार जब जैकलीन फर्नांडीज विदेश यात्रा के लिए सूचना देने के लिए एक आवेदन दायर करेंगी तो उनका पासपोर्ट तुरंत 50 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट रसीद जमा करने के बाद जारी कर दिया जाएगा। जब वह विदेश से लौटेगी तो एफडीआर जारी कर दी जाएगी और पासपोर्ट वापस सौंप दिया जाएगा।

 

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