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सुप्रीम कोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को विशेष बैठक में एक दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था को खत्म करने की याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए पीड़िता की दोबारा मेडिकल जांच का आदेश दिया और अस्पताल से 20 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी।
सुनवाई को दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय की भी आलोचना की। गुजरात उच्च न्यायालय ने पीड़िता की गर्भावस्था को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि ऐसे मामलों में तत्कालता की भावना होनी चाहिए न कि इसे एक सामान्य मामला मानकर उदासीन रवैया अपनाना चाहिए।
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