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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : सोशल मीडिया
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कावेरी जल बंटवारा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आए दिन नई-नई याचिकाएं दायर हो रही हैं। अब इस क्रम में, कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया।
हलफनामे में कहा है कि तमिलनाडु ने कर्नाटक के जलाशयों से प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आवेदन किया है। क्योंकि उनका मानना है कि इस साल सामान्य बारिश हुई है। जबकि ऐसा कुछ नहीं हैं। सरकार ने कहा कि इस साल सितंबर में 36.76 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) जल छोड़ना संभव नहीं है। इसे सुनिश्चित करने के तमिलनाडु के आवेदन का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि उक्त मात्रा एक सामान्य वर्षा जल वर्ष में निर्धारित की जा सकती है। जबकि इस साल बारिश सामान्य नहीं हुई थी।
बता दें, हाल ही में, कावेरी नदी जल-बंटवारा विवाद की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पीठ गठित करने पर सहमती दी थी। वहीं, तमिलनाडु सरकार ने पानी छोड़ने पर नए निर्देश की मांग की।
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