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ओडिशा के बालासोर में बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास एक लेवल क्रॉसिंग पर मरम्मत कार्य वरिष्ठ मंडल सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर की मंजूरी के बिना किया गया। इसके लिए सर्किट डायग्राम भी मंजूर नहीं कराया गया। यह जानकारी सीबीआई ने भुवनेश्वर में एक विशेष अदालत को दी। यहां दो जून को ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें 296 लोग मारे गए थे और 1,200 से अधिक घायल हुए थे।
सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के पीछे का एक कारण सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार की ओर से बहनगा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर किया गया मरम्मत कार्य था। महंत दूसरे एलसी गेट नंबर 79 के सर्किट डायग्राम का उपयोग कर रहे थे। हालांकि, महंत ने आरोपों का खंडन करते कहा कि एलसी गेट नं. 94 ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन उच्च अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। संबंधित पर्यवेक्षण का काम कुछ अन्य लोगों को सौंपा गया था, इसलिए वह दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
सामूहिक दुष्कर्म में राजस्थान कांग्रेस विधायक के बेटे, दो अन्य की जमानत रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी समुदाय की नाबालिग लड़की को धमकी देकर बार-बार सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा व दो अन्य की जमानत रद्द कर दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने तीनों को जमानत दी थी। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, जमानत देने के आदेश में न सिर्फ साक्ष्यों को नजरंदाज किया बल्कि ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट देरी और जांच के दौरान वीडियो बरामद नहीं होने के आधार पर प्रभावित हुआ है।
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