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पश्चिम बंगाल: कुलपति की मंजूरी के बिना सरकार से आदेश नहीं लेंगे विश्वविद्यालय के अधिकारी, राजभवन का फैसला

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पश्चिम बंगाल: कुलपति की मंजूरी के बिना सरकार से आदेश नहीं लेंगे विश्वविद्यालय के अधिकारी, राजभवन का फैसला

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University officials will not take orders from the govt without approval of Vice Chancellor Bengal: Raj Bhavan

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस
– फोटो : सोशल मीडिया

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राजभवन ने रविवार को कुलपतियों को उनके संबंधित विश्वविद्यालयों का प्रधान अधिकारी बताया और कहा कि इन संस्थानों के अन्य अधिकारी उनकी मंजूरी के बिना सरकार से सीधे आदेश नहीं लेंगे या उन्हें लागू नहीं करेंगे। 

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सी वी आनंद बोस द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति किए जाने को लेकर राजभवन और तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच तकरार जारी रहने के बीच यह निर्देश जारी किया गया है।

राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया, ‘पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों के अनुसार, कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होगा और विश्वविद्यालयों के अन्य सभी प्राधिकारी संबंधित कुलपतियों के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।’






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