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सर्वोच्च न्यायालय
– फोटो : PTI
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को धोखे से धर्मांतरण कराए जाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि वह इसके लिए आवश्यक कदम उठाए।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अदालत को इस मामले में क्यों प्रवेश करना चाहिए? अदालत सरकार को परमादेश की रिट कैसे जारी कर सकती है। बता दें, जनहित याचिका कर्नाटक के जेरोम एंटो ने दायर की थी।
जेरोम एंटो की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत में कहा कि हिंदुओं और नाबालिगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनका धोखे से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है।
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