Home Breaking News Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा टेनी के मामले की जांच कर रही SIT भंग, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा टेनी के मामले की जांच कर रही SIT भंग, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

0
Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा टेनी के मामले की जांच कर रही SIT भंग, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

[ad_1]

supreme court dissolves sit probing lakhimpur kheri violence farmers death ashish mishra

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी को भंग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज राकेश कुमार जैन को भी निगरानी के काम से मुक्त कर दिया है। बता दें कि बीती तीन अक्तूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से चार किसान थे।

तीन वरिष्ठ अधिकारी थे एसआईटी का हिस्सा

लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई इस हिंसा में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एसआईटी को भंग करने का आदेश देते हुए कहा कि अगर एसआईटी को फिर से गठित करने की जरूरत महसूस होगी तो इस संबंध में उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा। तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसबी शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह और पदमजा चौहान इस एसआईटी का हिस्सा थे। 

क्या था मामला

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के दौरे के विरोध में लखीमपुर खीरी के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान एक एसयूवी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया था। जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने एसयूवी के ड्राइवर और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। घटना को लेकर विपक्ष और किसान संगठनों ने जमकर हंगामा किया था। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बीती 11 जुलाई को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे 26 सितंबर तक बढ़ा दिया था। 






[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here