Home Breaking News हाईकोर्ट : राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकियों की जमानत मंजूर, 2005 में राम जन्मभूमि पर हुआ था आतंकी हमला

हाईकोर्ट : राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकियों की जमानत मंजूर, 2005 में राम जन्मभूमि पर हुआ था आतंकी हमला

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हाईकोर्ट : राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकियों की जमानत मंजूर, 2005 में राम जन्मभूमि पर हुआ था आतंकी हमला

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Bail granted to the terrorists who attacked Ram Janmabhoomi, there was a terrorist attack on Ram Janmabhoomi

इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2005 में राम जन्मभूमि आतंकी हमले में दोषी करार दिए गए शकील अहमद, मोहम्मद नसीम, आसिफ इकबाल उर्फ फारुक और डॉक्टर इरफान की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने दिया है। चारों आतंकियों को इलाहाबाद जिला सत्र न्यायालय ने 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पिछले 18 वर्षों से केंद्रीय कारागार नैनी में सजा काट रहे हैं।

उम्रकैद की सजा के खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। मामला पांच जुलाई 2005 की सुबह का है। अयोध्या के जैन मंदिर के पास खड़ी मार्शल जीप में धमाका हुआ था। इसके बाद एके-47 राइफल, कारतूस और राकेट लॉन्चर जैसे हथियारों से लैस पांच आतंकियों ने राम जन्मभूमि स्थल पर हमला कर दिया था। इस हमलें में रमेश कुमार पांडेय नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हलांकि, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में पांच आतंकियों को ढेर कर दिया था। अपीलार्थियों के वकीलों ने दलील दी कि इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है।

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