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कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को कथित स्कूल जॉब घोटाले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मांगे गए सभी दस्तावेज 10 अक्तूबर तक देने का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि ईडी को सौंपे गए दस्तावेज और जानकारी की जांच पर यह लगता है कि टीएमसी सांसद की उपस्थिति जरूरी है तो वह 48 घंटे पहले नोटिस देकर बनर्जी को पेश होने के लिए समन कर सकती है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कही यह बातें
19 महीने से घोटाले की जांच के लंबित होने को देखते हुए जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस उदय कुमार की पीठ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पूरी जांच 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। पीठ ने बनर्जी को ईडी के साथ सहयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि एजेंसी उन्हें दुर्गा पूजा के दौरान 19 से 26 अक्तूबर बीच नहीं बुलाएगी। पीठ ने कहा कि घोटाले में संदिग्ध नकदी लेनदेन की व्यापकता को देखते हुए जांच जरूरी है। घोटाले की भयावहता अकल्पनीय है। एक निष्पक्ष जांच ही सिस्टम में भरोसा और विश्वास बहाल कर सकती है। सभी को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि दोषियों को सजा दी जाए और भ्रष्टाचारियों को दंडित किया जाए। पीठ ने बनर्जी के वकीलों की इस दलील से असहमति जताई कि अदालत जांच में हस्तक्षेप कर रही है। पीठ ने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष और त्वरित जांच की जरूरत है और इसी उद्देश्य से अदालत जांच की निगरानी कर रही है।
ईडी के वकील ने खंडपीठ को बताया था कि एजेंसी पिछले 19 महीनों से लगन से जांच कर रही है। 126 करोड़ रुपये की वसूली की है और बड़ी संख्या में अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। कई लोगों को रफ्तार किया गया है।
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