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Mukhtar Ansari: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना भी लगा

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Mukhtar Ansari: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना भी लगा

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10 years imprisonment to Mukhtar Ansari in Kapildev Singh murder case, fine of Rs 5 lakh

मुख्तार अंसारी।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुना दी है। मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगा है। दूसरे दोषी सोनू यादव को पांच साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगा है।

बता दें कि गुरुवार को गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके शार्गिंद सोनू यादव को दोषी करार दिया गया था। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार बांदा जेल से न्यायालय में पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था।

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