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Supreme Court: ‘सेना का रवैया मनमाना’, महिला अधिकारियों की कर्नल पद पर पदोन्नति मामले में अदालत की टिप्पणी

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Supreme Court: ‘सेना का रवैया मनमाना’, महिला अधिकारियों की कर्नल पद पर पदोन्नति मामले में अदालत की टिप्पणी

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supreme court says army approach of denying women officers empanelment as colonel arbitrary

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : ANI



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महिला अधिकारियों को कर्नल के रूप में सूचीबद्ध करने से इनकार करने का सेना का रवैया मनमाना है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कही। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिला अधिकारियों के अधिकारों को खत्म करने के रवैये की निंदा की। साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को उनकी पदोन्नति के लिए विशेष चयन बोर्ड को फिर से बुलाने का निर्देश दिया है। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, इस तरह का दृष्टिकोण उन महिला अधिकारियों को न्याय देने करने की आवश्यकता पर विपरित असर डालता है, जिन्होंने उचित अधिकार प्राप्त करने के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है। कर्नल के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए महिला अधिकारियों के लिए सीआर की गणना के लिए जो कट ऑफ लागू किया गया है, वह मनमाना है क्योंकि यह इसके विपरीत है।

 शीर्ष अदालत ने कहा, निर्धारित नीतिगत ढांचा यह स्पष्ट करता है कि नौ साल की सेवा के बाद सभी गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) पर विचार किया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अधिकारियों को समायोजित करने के लिए रिक्तियों की संख्या अपर्याप्त है।






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