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Supreme Court: ‘पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली-NCR तक नहीं, यह हर राज्य के लिए’; दिवाली से पहले ‘सुप्रीम’ टिप्पणी

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Supreme Court: ‘पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली-NCR तक नहीं, यह हर राज्य के लिए’; दिवाली से पहले ‘सुप्रीम’ टिप्पणी

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Supreme Court said firecrackers Ban not limited to Delhi-NCR but binds every state todays updates news

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : सोशल मीडिया



विस्तार


बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का उसका आदेश हर राज्य पर लागू होता है। यह केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। 

शीर्ष अदालत पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक लंबित याचिका में दायर हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। इस आवेदन में राजस्थान सरकार को वायु और ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए कदम उठाने और दिवाली और शादियों के दौरान उदयपुर शहर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राजस्थान सरकार से दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने पर अपने पहले के निर्देशों का पालन करने को कहा। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में आम लोगों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। विडंबना यह है कि आजकल बच्चे ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ते हैं, लेकिन बुजुर्ग ऐसा करते हैं। यह गलत धारणा है कि जब प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो यह केवल अदालत का कर्तव्य है। इसके लिए लोगों को आगे आना होगा। वायु और ध्वनि प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का काम है। 






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