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दिल्ली में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर अगली सूचना तक प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिवाली उत्सव के दौरान रविवार शाम से राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत सभी उपाय लागू रहेंगे।
मंत्री ने पिछले शुक्रवार को बारिश के बाद हवा साफ होने के बाद प्रदूषण के स्तर में लेटेस्ट बढ़ोतरी के लिए पटाखे फोड़े जाने को जिम्मेदार ठहराया। राज्य सरकार ने पहले वाहन उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने के लिए ऑड-ईवन नियम को फिर से लागू करने की योजना प्रस्तावित की थी। लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया।
दिवाली के एक दिन बाद दिल्ली में प्रदूषण के स्तर का जायजा लेने के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार (13 नवंबर) सुबह एक आपात बैठक की। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद, रविवार को मौज-मस्ती करने वालों ने अनियंत्रित जश्न मनाया। जिससे हवा सुरक्षित सीमा से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का पीएम 2.5 स्तर रात 1 बजे 570 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के शिखर पर पहुंच गया।
बैठक के तुरंत बाद गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए किसी नए उपाय की घोषणा नहीं की गई। लेकिन मंत्री ने स्पष्ट किया कि जीआरएपी चरण 4 के उपाय जारी रहेंगे। उन्होंने कहा, “केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के चरण 4 के तहत उपाय अगले आदेश तक दिल्ली में जारी रहेंगे।”
दिल्ली ने पहले जीआरएपी के चरण 4 को लागू किया था। क्योंकि पिछले एक सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध दिल्ली से आगे पड़ोसी शहरों जैसे हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश में नोएडा में भी लागू कर दिया गया।
दिल्ली में पुलिस ने जीआरएपी स्टेज 4 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र नहीं रखने वाले 2,000 से ज्यादा वाहनों का चालान किया गया है। बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कई वाहनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। संबंधित शहरों में पुलिस अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।
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