Home Breaking News BNS: ‘मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर न्यूनतम छह महीने की सजा मिले’, संसदीय समिति का प्रस्ताव

BNS: ‘मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर न्यूनतम छह महीने की सजा मिले’, संसदीय समिति का प्रस्ताव

0
BNS: ‘मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर न्यूनतम छह महीने की सजा मिले’, संसदीय समिति का प्रस्ताव

[ad_1]

minimum six month jail propsed Adulterated food punishment parliamentary committee in bhartiya nyay sanhita

मिलावटी खाने पर सजा बढ़ाने की सलाह
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


संसदीय समिति ने सलाह दी है कि मिलावटी पदार्थ बेचने के दोषी को न्यूनतम छह महीने की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही समिति ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने की भी सलाह दी है। भाजपा सांसद बृजलाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा है कि मिलावटी खाने का लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और इसके लिए जो सजा का मौजूदा प्रावधान है वह अपर्याप्त है। 

समिति ने दी सजा बढ़ाने की सलाह

समिति का कहना है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जनता को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन इसके लिए दी जाने वाली सजा नाकाफी है। संसदीय समिति ने मिलावट के दोषी को न्यूनतम छह महीने जेल की सजा और न्यूनतम 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने की सलाह दी है। बता दें कि मौजूदा कानून के तहत मिलावटी खाना बेचने की सजा अधिकतम छह महीने या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों है। 

सामुदायिक सजा के प्रावधान की तारीफ की

बता दें कि संसदीय समिति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयकों के ड्राफ्ट का विश्लेषण किया और उसमें जरूरी बदलाव  के लिए अपने सुझाव दिए। समिति ने बीते शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट राज्यसभा को सौंप दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय न्याय संहिता में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा को शामिल करने के कदम को अच्छा बताया। समिति ने कहा कि इससे जेलों पर भार कम होगा और इसे सुधारात्मक दृष्टिकोण से उठाया गया कदम बताया। हालांकि समिति ने ये भी कहा कि विधेयक में सामुदायिक सेवा की सजा की अवधि और प्रकृति स्पष्ट नहीं है और समिति ने इसे स्पष्ट करने की सलाह दी है। 






[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here