Home Breaking News हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कुत्ते के काटने पर पीड़ित मुआवजे का हकदार, हर दांत के निशान पर मिलेंगे 10 हजार

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कुत्ते के काटने पर पीड़ित मुआवजे का हकदार, हर दांत के निशान पर मिलेंगे 10 हजार

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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कुत्ते के काटने पर पीड़ित मुआवजे का हकदार, हर दांत के निशान पर मिलेंगे 10 हजार

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Haryana and Punjab High Court decision victim of dog bite is entitled to compensation Rs 10000 given for each

कुत्ते के काटने पर मिले मुआवजा
– फोटो : फाइल फोटो

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लावारिस पशुओं को नियंत्रित करने में नाकाम रहना अब पंजाब, हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को भारी पड़ेगा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अब लावारिस व पालतू कुत्ते के काटने के मामले में प्रति दांत के निशान पर 10 हजार रुपये मुआवजा तय किया है। इसके साथ ही मांस नोचने की स्थिति में प्रति 0.2 सेंटीमीटर के लिए 20 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। मुआवजा राशि जारी होने में देरी न हो इसके लिए हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी तय की है, हालांकि बाद में इसे संबंधित विभागों या दोषियों से वसूल किया सकेगा।

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