Home Breaking News Supreme Court: बिल को मंजूरी मामले में तमिलनाडु-केरल की अपील पर सुनवाई आज; जानें क्या  हैं राज्यपालों पर आरोप

Supreme Court: बिल को मंजूरी मामले में तमिलनाडु-केरल की अपील पर सुनवाई आज; जानें क्या  हैं राज्यपालों पर आरोप

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Supreme Court: बिल को मंजूरी मामले में तमिलनाडु-केरल की अपील पर सुनवाई आज; जानें क्या  हैं राज्यपालों पर आरोप

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Hearing in Supreme Court on appeal of Tamil Nadu-Kerala government regarding Governor's consent on the bill

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : ANI

विस्तार


विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल पर जानबूझकर ‘देरी’ करने के आरोप लग रहे हैं। तमिलनाडु और केरल की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों सरकारों की अलग-अलग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी सोमवार को सुनवाई करेगा। दोनों राज्यपालों पर विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में संबंधित राज्य के राज्यपालों पर बिना किसी वैध कारण के देरी का आरोप लगाया गया है।

चीफ जस्टिस की पीठ में सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ में याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिका पर सुनवाई से पहले तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने तमिलनाडु में कई विधेयकों को  वापस लौटाया। हालांकि, तमिलनाडु विधानसभा ने शनिवार को एक विशेष बैठक में सभी 10 विधेयकों को फिर से अपनाया और मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा। इसमें कानून, कृषि और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से जुड़े विधेयक हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने लंबित विधेयकों को गंभीर चिंता माना

बता दें कि राज्यपाल रवि ने 13 नवंबर को बिल वापस लौटाया था। इससे पहले बीते 10 नवंबर को, विधेयकों को मंजूरी देने में तमिलनाडु के राज्यपाल की तरफ से हो रही कथित देरी को सुप्रीम कोर्ट ने “गंभीर चिंता का विषय” करार दिया था। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।






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