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SC-ST प्रतिनिधित्व मामला: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को फरमान, नए सिरे से परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश

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SC-ST प्रतिनिधित्व मामला: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को फरमान, नए सिरे से परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश

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SC ST Representation Supreme Court to Centre set up fresh delimitation commission

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : ANI

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए सिरे से परिसीमन आयोग गठित करने को कहा है। भारत में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में निर्दिष्ट समुदायों के उचित प्रतिनिधित्व मामले में गुरुवार को अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया। अदालत सिक्किम और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग करने वाली याचिका पर निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि लिंबु और तमांग आदिवासी समुदायों के नेताओं को विधानसभा में समुचित जगह मिलनी चाहिए।

केंद्र को परिसीमन पैनल गठित करने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, सरकार / संसद को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए संशोधन करने या कानून बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप जैसा होगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने आदेश में कहा, अदालत ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार को नए परिसीमन आयोग का गठन करना होगा। शीर्ष अदालत के पास इस बात की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है कि संसद से पारित कोई कानून या प्रावधान असंवैधानिक हैं या नहीं, लेकिन इस मामले में “यह अदालत सीमा से परे जाएगी।”






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