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MP News: आतंकी अबू फैजल को तीन आजीवान कारावास की सजा, भोपाल एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला

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MP News: आतंकी अबू फैजल को तीन आजीवान कारावास की सजा, भोपाल एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला

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MP News: Terrorist Abu Faizal sentenced to three life imprisonment, Bhopal NIA court gives verdict

एनआईए कोर्ट का फैसला (फाइल फोटो)
– फोटो : social media

विस्तार


भोपाल की एनआईए (नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी) कोर्ट ने गुरुवार को आतंकी अबु फैजल को पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने, उनके हथियार लूटने के आरोप में तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि आतंकी अबु फैजल सिमी और इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा हुआ है।

2013 में अबू अपने साथी अमजद, शेख मेहबूब, असलम, जाकिर हुसैन और मो. सालिक के साथ खंडवा की टंट्या मामा जिला से फरार हो गया था। इस दौरान उन्होंने चार पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला कर उनकी रायफल व बाइक लूट ली थी। इस मामले में एनआईए कोर्ट ने अबू फैजल को हत्या के प्रयास में आजीवन कारावास, लूट व डकैती की अलग-अलग धाराओं दो आजीवन कारावास और लोकसेवक के कर्तव्य के दौरान बाधा पहुंचाने के मामले में दो साल की सजा सुनाई। इस मामले में अन्य पांच आरोपी 2016 में एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। आरोपी अबू अभी भोपाल की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। इससे पहले आतंकी अबू को एटीएस जवान की हत्या, भोपाल व मंदसौर में बैंक डकैती में भी आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। 

 

आतंकी अबू उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहता था। उसके खिलाफ इंदौर में पहला केस दर्ज हुआ था। 2009 में खंडवा पदस्थ एटीएस जवान सीताराम यादव की हत्या के अलावा दो हत्या के प्रयास, छह डकैती-लूट के अपराध और भोपाल, देवास और मंदसौर में डकैती के केस उस पर दर्ज है। इसके अलावा अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में भी वह आरोपी है। जिसका ट्रायल अभी कोर्ट में चल रहा है।  

 

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