[ad_1]

छात्र हिमांशु श्रोत्रिय और सुकृत शर्मा को मिली जमानत
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बीमार को बचाने के लिए न्यायाधीश की कार की चाबी छीनने के मामले से सुर्खियों से दोनों छात्रों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने मानवीय संवेदना के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि मामले में छात्रों पर डकैती का मामला दर्ज किया गया था। मामले में प्रदेश के सीएम समेत कई दिग्गजों ने छात्रों पर रहम की गुहार लगाई थी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सोमवार को छात्रों की जमानत याचिका की सुनवाई थी। दोनों छात्र नेताओं पर डकैती का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने मानवीय संवेदना के आधार पर दोनों छात्र नेताओं को जमानत दे दी है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका सेशन कोर्ट से रद्द कर दी गई थी। कोर्ट का मानना था कि किसी की मदद के लिए बल प्रयोग नहीं किया जा सकता।
क्या था मामला
बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर बीमार पड़े झांसी की पीके यूनिवर्सिटी के कुलपति रणजीत सिंह यादव को लेकर पहले जीआरपी थाने और रेलवे अधिकारियों के पास पहुंचे थे। लेकिन जब आधा घंटे तक उनका कोई उपचार नहीं हुआ तो वे स्टेशन से बाहर आए और वहां खड़ी एक जज की कार में उन्हें जबरन लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और वहां उपचार शुरू करके उनके परिजनों को इसकी सूचना दी। हालांकि, उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बीच पड़ाव थाना पुलिस ने जज की गाड़ी जबरन ले जाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस को कार भी जयारोग्य चिकित्सालय में खड़ी मिल गई। उसके बाद पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दो छात्रों को गिरफ्तार किया था। छात्रों पर डकैती की धाराएं लगा दी गई थीं।
सीएम ने भी लिया था संज्ञान
पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन चलाया था। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को माफ करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ को पत्र लिखा था। सीएम मोहन यादव ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए थे कि युवकों पर डकैती की धारा लगाना न्यायोचित नहीं लगता, क्योंकि युवक आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं हैं। यह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मामला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि छात्रों का इरादा गलत नहीं था।
[ad_2]
Source link