Home Breaking News Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को फिर बड़ा झटका, HC ने दी 1991 के मुकदमे को ट्रायल की मंजूरी

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को फिर बड़ा झटका, HC ने दी 1991 के मुकदमे को ट्रायल की मंजूरी

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को फिर बड़ा झटका, HC ने दी 1991 के मुकदमे को ट्रायल की मंजूरी

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Gyanvapi Mosque and Kashi Vishwanath Temple case Allahabad High Court rejects petitions of muslim side

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार


Gyanvapi Case: वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे को ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती देने वाली सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा देश के दो प्रमुख समुदायों को प्रभावित करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम वाराणसी जिला ट्रायल कोर्ट को छह महीने में मुकदमे का फैसला करने का निर्देश देते हैं। 

 



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