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Telecom Bill 2023 In Hindi
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी दूरसंचार विधेयक 2023 ( Telecommunications Bill 2023) पारित हो गया है। इस विधेयक के तहत ही उपग्रह स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए गैर-नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दूरसंचार विधेयक 2023 को राज्यसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। यह विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार नेटवर्क को अपने कंट्रोल में लेने की अनुमति देता है। यह नया विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1950 की जगह लेगा। आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं कि आखिर यह टेलीकॉम बिल क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
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