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नीलम
– फोटो : फाइल फोटो
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उच्च न्यायालय ने बुधवार को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार छह लोगों में से एक नीलम आजाद की तत्काल रिहाई की मांग याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि वह पहले ही निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर चुकी हैं। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि आरोपी को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव की अनुमति देने से इनकार करना रिहाई का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 22 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसके अलावा दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण से जुड़े एक वकील रिमांड आदेश पारित होने पर पहले से ही अदालत में मौजूद था।
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