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DGCA: विमानों के विलंब या रद्द होने की स्थिति के लिए डीजीसीए ने जारी किया एसओपी, टिकट पर देनी होगी यह जानकारी

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DGCA: विमानों के विलंब या रद्द होने की स्थिति के लिए डीजीसीए ने जारी किया एसओपी, टिकट पर देनी होगी यह जानकारी

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DGCA issues SOPs to airlines regarding flight cancellations and delays during adverse weather conditions

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : पिक्साबे

विस्तार


डीजीसीए ने प्रतिकूल मौसम के कारण अत्यधिक देरी की वजह से उड़ानों के रद्द होने की स्थिति में विमानन कंपनियों के लिए एसओपी (Standard operating procedure) जारी किया है। डीजीसीए ने सिविल एविशशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) खंड-3, सीरीज एम भाग-IV जारी किया है। इसमें विमान में सवार होने से मना किए जाने, उड़ानों के रद्द होने तथा उड़ानों में विलंब होने के कारण एयरलाइनों की ओर से यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र किया गया है।

विमानन कंपनियों को उड़ान टिकटों पर सीएआर के बारे में जानकारी प्रकाशित करने के लिए भी कहा गया है। डीजीसीए ने बताया है कि सभी विमानन कंपनियों के लिए सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य किया गया है।

डीजीसीए के नए एसओपी के अनुसार एयरलाइनों को अपनी उड़ानों की देरी के बारे में रियल टाइम सूचना प्रकाशित करनी होगी। यह सूचना एयरलाइन की संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावे विमानन कंपनियों को एसएमएस/व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए प्रभावित यात्रियों को अग्रिम जानकारी देनी होगी।

हवाई अड्डों पर प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के लिए उड़ान में देरी के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित अनिवार्य किया गया है। एयरलाइन को हवाई अड्डों पर यात्रियों से संवाद स्थापित करने के लिए अपने कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में तैनात करना होगा, ताकि यात्रियों का लगातार मार्गदर्शन किया जा सके और उन्हें विमानों की देरी की स्थिति के बारे में सूचित किया जा सके।



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