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प्रेमी और प्रेमिका को मिला इंसाफ
– फोटो : अमर उजाला
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हमीरपुर के राठ कोतवाली इलाके के अकौना गांव में हुए ऑनर किलिंग के 18 साल पुराने मामले में जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतका के चाचा और दो मामा समेत पांच दोषियों को उम्रकैद सुनाई है।
साथ ही हर एक पर 26 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उस समय प्रेमी प्रेमिका के परिजनों को कंकाल मिले थे। दोनों कंकाल की कपड़ों से शिनाख्त की गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि राठ थाना इलाके के अकौना गांव के रहने वाले अरविंद और उसकी प्रेमिका विनीता की हत्या कर दी गई थी। प्रेमिका के पिता और प्रेमी के भाई ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।
प्रेमी के भाई महेंद्र लोधी ने आठ नवंबर 2005 को दी तहरीर में बताया कि उसका छोटा भाई अरविंद और गांव निवासी देशराज की बेटी विनीता का आपस में कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो 30 अक्तूबर 2005 को दोनों मौका पाकर घर से चले गए।
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