Home Breaking News Rajasthan: सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीम टुंडा बरी, अजमेर की टाडा कोर्ट ने दो आतंकवादियों को दोषी माना

Rajasthan: सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीम टुंडा बरी, अजमेर की टाडा कोर्ट ने दो आतंकवादियों को दोषी माना

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Rajasthan: सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीम टुंडा बरी, अजमेर की टाडा कोर्ट ने दो आतंकवादियों को दोषी माना

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Serial Bomb Blast Case Verdict TADA Court of Ajmer Terrorist Kareem Tunda Hindi News

आतंकी जिन्हें सुनाई जानी है सजा।
– फोटो : अमर उजाला

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Serial Bomb Blast Case Verdict: सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। जबकि, इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी माना गया है। सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीब 30 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 

दसअसल, सीरियल बम ब्लास्ट केस में आज आने वाले फैसले को लेकर सुबह से ही सरगर्मी बढ़ी हुई थी। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस की टीम आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान को लेकर टाडा कोर्ट पहुंची। आतंकियों की सुरक्षा को लेकर भी टाडा कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।   

 

2004 में भी सुनाया था फैसला

बता दें कि आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाके के आरोपी हैं। 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन शेष की सजा बरकरार रखी गई थी। ये आरोपी जयपुर जेल में बंद हैं।   

खबर अपडेट की जा रही है

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