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RBI: रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने और उसके इस्तेमाल से जुड़े नियमों में किया बदलाव, जानें डिटेल्स

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RBI: रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने और उसके इस्तेमाल से जुड़े नियमों में किया बदलाव, जानें डिटेल्स

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RBI's new guidelines for issuance and usage of credit cards

आरबीआई
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी किसी व्यवस्था या करार में शामिल नहीं होंगे जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्कों की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो। कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि मौजूदा कार्डधारकों के लिए, यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है।

नए निर्देशों का उद्देश्य क्या है?

नए दिशा निर्देश जारी करने के पीछे आरबीआई का उद्देश्य क्रेडिट कार्ड जारी करने और उसके उपयोग में ग्राहकों के लिए अधिक विकल्प और लचीलापन सुनिश्चित करना है। केंद्रीय बैंक के अनुसार य कार्ड नेटवर्क और जारीकर्ताओं के बीच कुछ व्यवस्था ग्राहकों के विकल्पों को सीमित कर रही थी। आरबीआई ने इस कारण निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

  • कार्ड जारीकर्ताओं को ऐसे समझौतों में प्रवेश करने से रोका जाता है जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क से सेवाओं का लाभ उठाने से रोकते हैं।
  • कार्ड जारीकर्ताओं को पात्र ग्राहकों को कार्ड जारी किए जाने पर कई कार्ड नेटवर्क से चयन करने का विकल्प प्रदान करना चाहिए।
  • मौजूदा कार्डधारकों के मामले में, यह विकल्प उनके अगले कार्ड नवीनीकरण के समय प्रदान किया जाएगा।

आरबीआई के निर्देश में अधिकृत कार्ड नेटवर्क के रूप में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया, मैसर्स नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड को परिभाषित किया गया है।

नए दिशा-निर्देशों से कौन प्रभावित नहीं हैं?

यह निर्देश 10 लाख से कम सक्रिय कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे।

यह कब से लागू होगा?

आरबीआई ने कहा कि जारी करते समय ग्राहकों की पसंद के बारे में निर्देश इसके जारी होने के छह महीने में भीतर प्रभावी होंगे।

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