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Elvish Yadav
– फोटो : Social Media
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रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में जेल भेजे गए एल्विश यादव को जमानत दिलाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के वकील जुटे हैं। एल्विश के वकीलों की टीम सोमवार को नोएडा आई और लुक्सर जेल भी गई थी। हालांकि एनडीपीएस एक्ट की धारा-27ए एल्विश के लिए परेशानी का सबब बन गई है।
एक्ट की धारा-27ए की वजह से फिल्मस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। तीन नवंबर 2023 को जब पीएफए की तरफ से एल्विश समेत अन्य पर जब मुकदमा दर्ज किया गया था तब वन्य जीव अधिनियम और आईपीसी की धारा 120बी एफआईआर में थी।
सांपों के जहर सप्लाई करने व विष का कारोबार करने के आरोप में कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कई धाराएं बढ़ाई है। इनमें एनडीपीएस 8/20/27/ 27ए/29/30/32 शामिल है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर एल्विश को 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ इस जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील पीयूष भारद्वाज के मुताबिक एनडीपीएस की धारा 27-ए एल्विश को सबसे अधिक परेशान कर सकती है। एनडीपीएस एक्ट लगने के बाद उसे जेल भेजना पुलिस के लिए आसान हो गया।
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