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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : ANI
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दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली नहीं है। अदालत ने शुक्रवार को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
निचली अदालत में जा सकती हैं कविता
सुप्रीम कोर्ट ने कविता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर एक नोटिस भी जारी किया है। अदालत का कहना है कि कविता निचली अदालत में जा सकती हैं या जमानत के लिए कोई और उपाय अपना सकती हैं। अगर जमानत याचिका दायर की जाती है तो उस पर तेजी से फैसला किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने प्रोटोकॉल की अनदेखी नहीं करने का आदेश दिया। कहा कि सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
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