Home World USA: बेट को लोहे की सलाख से दागने पर मुकदमा, पिता ने मंदिर से मांगा 8 करोड़ का मुआवजा

USA: बेट को लोहे की सलाख से दागने पर मुकदमा, पिता ने मंदिर से मांगा 8 करोड़ का मुआवजा

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USA: बेट को लोहे की सलाख से दागने पर मुकदमा, पिता ने मंदिर से मांगा 8 करोड़ का मुआवजा

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Boy branded in US: अमेरिका के टेक्सास प्रांत में भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने एक हिंदू मंदिर और उससे संबंधित कंपनी पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है. व्यक्ति के 11 वर्षीय बेटे को 2023 में एक धार्मिक समारोह के दौरान लोहे की गर्म छड़ से दागा गया था. फोर्ट बेंड काउंटी के निवासी विजय चेरुवु ने कहा कि पिछले साल अगस्त में टेक्सास के शुगरलैंड में श्री अष्टलक्ष्मी हिंदू मंदिर में एक धार्मिक समारोह के दौरान उनके बेटे को लोहे की गर्म छड़ से दागा गया था.

मामले की जांच जारी

फोर्ट बेंड काउंटी में इसी हफ्ते दायर इस मुकदमे की जानकारी देते हुए वकील ने बताया कि इस प्रकिया के दौरान बच्चे को बहुत तकलीफ हुई. वो दर्द से बिलबिला उठा. उसके आंसू निकल रहे थे और उसकी उस जगह की स्किन खराब हो गई थी.

मंदिर और उसके मूल संगठन, जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट (जेईटी) यूएसए, इंक. के खिलाफ मुकदमे में चेरुवु 10 लाख अमेरिकी डॉलर करीब साढे आठ करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

छलका पिता का दर्द

चेरुवु ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मैं हैरान रह गया. मुझे नहीं पता था कि इस पूरे घटनाक्रम के सदमें से कैसे बाहर आऊं. ऐसे हालातों से कैसे निपटूं. मेरी सबसे पहली प्रॉयोरिटी मेरे बेटे की सेहत और उसकी भलाई है. मेरे बेटे के कंधे पर दागकर शरीर में दो जगहों पर भगवान विष्णु की आकृति बनायी गई थी. मुकदमे में दावा किया गया है कि अगस्त में शुगरलैंड में सिनॉट रोड पर अष्टलक्ष्मी मंदिर में आयोजित हुए समारोह में 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया था. उन प्रतिभागियों में से तीन बच्चे थे, जिनमें चेरुवु का बेटा भी शामिल था.

चेरुवु के वकील ब्रैंट स्टोगनर ने कहा कि लड़के के दोनों कंधों पर दागा गया है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक दर्द हुआ और बाद में वहां इन्फेक्शन हो गया. स्टोगनर के मुताबिक, लड़के ने इस समारोह में अपनी मां के साथ हिस्सा लिया था और उसकी मर्जी के बिना और उसके पिता की जानकारी या सहमति के बिना उसे दागा गया था. टेक्सास में माता-पिता की सहमति से भी बच्चे को दागना, गोदना गैरकानूनी है. हालांकि संपर्क किये जाने पर मंदिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

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