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Supreme Court: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर, सुनवाई एक मई को

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Supreme Court: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर, सुनवाई एक मई को

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। इस मामले में एक मई को सुनवाई होगी। 

Pleas seeking review of the Supreme Court judgement on  Article 370 in jammu kashmir

सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
– फोटो : एएनआई

विस्तार


सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक मई को सुनवाई होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था यह फैसला

बता दें कि संविधान में जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था और संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध माना था। इससे पहले केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दायर की गईं थीं। जिन पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिन सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर 2023 को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

पांच अगस्त, 2019 को संसद में पेश हुआ था विधेयक

केंद्र सरकार की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था। इसमें जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। राज्यसभा में उसी दिन इसे पारित कर दिया गया। 6 अगस्त 2019 को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन वहां से भी यह पारित हो गया। 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हट गया था।

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