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Kerala HC: ‘वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सड़क किनारे पेड़ न काटे जाएं’, हाईकोर्ट का केरल सरकार को सख्त निर्देश

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Kerala HC: ‘वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सड़क किनारे पेड़ न काटे जाएं’, हाईकोर्ट का केरल सरकार को सख्त निर्देश

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Kerala: 'Trees should not be cut on the roadside for commercial activities', High Court instructions to Govt

केरल उच्च न्यायालय (फाइल)
– फोटो : एएनआई

विस्तार


केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि केवल वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सड़क किनारे लगा कोई भी पेड़ नहीं कटा जाए। अदालत ने कहा कि पेड़ों को केवल तभी काटा जा सकता है, जब वे नष्ट हो गया हो या फिर उनसे लोगों को खतरा होने लगा हो।

जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि सरकारी जमीन पर उगे पेड़ों को काटने और उनके निपटारे के लिए वर्ष 2010 में सरकार के आदेश के अनुरूप गठित एक समिति की ओर से इस संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, इस तरह के निर्णय के बिना, किसी प्राधिकारी की ओर से राज्य में सड़क किनारे के किसी पेड़ को काटा और हटाया नहीं जाएगा। इस प्रभाव से राज्य के मुख्य सचिव जरूरी आदेश जारी करेंगे। 

पर्याप्त कारण बगैर कटाई को मंजूरी न दे सरकार

हाईकोर्ट ने केरल सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि बगैर पर्याप्त कारण के राज्य में सड़क किनारे के किसी पेड़ को काटने और हटाने के अनुरोध को मंजूरी न दी जाए। पेड़-पौधे पशु-पक्षियों को ठंडी छाया, शुद्ध ऑक्सीजन और आश्रय देते हैं।

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