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मुख्तार के शूटरों को सुनाई गई सजा
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बंदी को मारने-पीटने के मामले में जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल व मुख्तार के शूटर अंगद राय व गोरा राय को कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। सात जून को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत में सुनवाई हुई थी। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने बहस पूरी की थी। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सजा सुनाई है।
यह है पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार जितेंद्र राम जिला कारागार में निरुद्ध था। बीते 22 अप्रैल 2009 को बंदी अंगद राय और उमेश उर्फ गोरा राय, जो बैरक नंबर 10 में रहते थे। वहां पर वादी जितेंद्र राम रोजाना झाड़ू लगाने जाता था, लेकिन फोड़ा होने के कारण वादी सफाई करने नहीं गया। इस पर वादी को बुलाकर अंगद राय और गोरा राय मारने पीटेने लगे, जिससे उसका हाथ टूट गया। साथ ही दोनों अपराधियों ने वादी को जाती सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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