Home Breaking News Supreme Court: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाए हाईकोर्ट; शीर्ष अदालत का निर्देश

Supreme Court: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाए हाईकोर्ट; शीर्ष अदालत का निर्देश

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Supreme Court: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाए हाईकोर्ट; शीर्ष अदालत का निर्देश

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Supreme Court Updates SC asks Delhi HC to decide Satyendar Kumar Jain's bail plea in ED case on July 9

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय से ईडी के मामले में ‘आप’ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाने को कहा। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से टालना ठीक नहीं है। दरअसल, सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिका पर छह सप्ताह के स्थगन के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इसी तरह का एक मामला शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है और इसलिए उनकी याचिका को इसके साथ लगाया जाना चाहिए।

इससे पहले 28 मई को हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था और मामले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने जेल से सत्येंद्र जैन का नाममात्र रोल भी मांगा और मामले को 9 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

क्या है मामला?

ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई, 2022 को जैन को गिरफ्तार किया। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर, 2019 को एक ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई थी।

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