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झारखंड के दुमका छात्रा हत्याकांड मामले में पोक्सो एक्ट (Pocso Act) की धाराएं जोड़ दी गई हैं। इससे पहले पुलिस द्वारा दर्ज बयान में मृतका अंकिता की उम्र 19 साल बताई गई थी जिसे बाद में सुधार कर 15 साल किया गया। बता दें कि झारखंड बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने मामले में एसपी को पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं जोड़ने की सिफारिश की थी। समिति ने पाया कि मृतका की उम्र 15 वर्ष थी, न कि 19 जैसा कि पुलिस ने अपने दर्ज बयान में उल्लेख किया था। वहीं इस मामले में मृतका के पिता का भी कहना था कि मेरी बेटी की उम्र 15 साल है, पुलिस ने उसका बयान लेते समय गलत सुना होगा। क्योंकि, जलने की चोटों के कारण वह दर्द में थी। पुलिस ने उसे सही करने के लिए उसका आधार कार्ड और दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र मांगा था।
अंकिता हत्याकांड का मामला सीजेएम कोर्ट से स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर
अंकिता हत्याकांड केस को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(सीजेएम) दुमका की अदालत से स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। दुमका के पुलिस अधीक्षक अम्बर लकड़ा ने बताया कि अंकिता हत्या कांड की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत में ट्रांसफर किया गया है।
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