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केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित कर दी है। इनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। पहले दिल्ली के सभी तीन नगर निगमों सहित एमसीडी में कुल सीटों की संख्या 272 थीं। नए परिसीमन के बाद इसमें 22 सीटें कम हो जाएंगी।
Central Govt has fixed the maximum number of seats at 250 in the Municipal Corporation of Delhi. 42 wards are reserved for scheduled castes. The total number of seats in the MCD, including all 3 municipal corporations, was 272, 22 seats will be reduced after delimitation. pic.twitter.com/o4797z867x
— ANI (@ANI) September 10, 2022
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के नाम शनिवार (10 सितंबर) को जारी दिल्ली राजपत्र में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा यथा-संशोधित, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा-3 की उप धारा (5) के अनुसार, एतद् द्वारा दिल्ली नगर निगम में सीटों की कुल संख्या दो सौ पचास (250) अवधारित की जाती है।
इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा (6) (यथा संशोधित) के अनुसार केंद्र सरकार, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, दिल्ली की कुल जनसंख्या (जनगणना-2011) के साथ जिस प्रकार अनुपातित है, के अनुसार सीटों की कुल संख्या के अनुपात में दिल्ली नगर निगण में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या भी 42 अवधारित की जाती है।
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