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Jharkhand: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन, तीन नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

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Jharkhand: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन, तीन नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
– फोटो : पीटीआई

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अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामलें में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम सोरेन को समन जारी किया है और उनको तीन नवंबर को रांची स्थित इडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। 

सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी
इससे पहले  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री आवास के आवास पर छापेमारी कर सीएम हेमंत सोरेन की एक बैंक पासबुक और चेकबुक जब्त की थी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता पंकज मिश्रा के आवास के आवास पर भी छापेमारी की गई थी। वहीं पंकज मिश्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी हैं। मिश्रा को 19 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सीएम सोरेन वर्तमान में खुद को खनन पट्टा देने के लिए लाभ के पद के आरोप का सामना कर रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग ने अगस्त में राज्यपाल रमेश बैस को उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका पर अपनी राय भेजी थी। हालांकि इस पर अभी फैसला आना बाकी है।

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अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामलें में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम सोरेन को समन जारी किया है और उनको तीन नवंबर को रांची स्थित इडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। 

सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी

इससे पहले  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री आवास के आवास पर छापेमारी कर सीएम हेमंत सोरेन की एक बैंक पासबुक और चेकबुक जब्त की थी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता पंकज मिश्रा के आवास के आवास पर भी छापेमारी की गई थी। वहीं पंकज मिश्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी हैं। मिश्रा को 19 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सीएम सोरेन वर्तमान में खुद को खनन पट्टा देने के लिए लाभ के पद के आरोप का सामना कर रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग ने अगस्त में राज्यपाल रमेश बैस को उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका पर अपनी राय भेजी थी। हालांकि इस पर अभी फैसला आना बाकी है।



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