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Nepal: बिकिनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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Nepal: बिकिनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज

फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज
– फोटो : सोशल मीडिया

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नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया है। उसे उम्र के आधार पर रिहा किया गया है। चार्ल्स दो अमेरिकी पर्यटकों की हत्या करने के आरोप में 2013 से नेपाली जेल में है। कोर्ट ने रिहाई के 15 दिनों के भीतर उसके निर्वासन (डिपोर्टेशन) का भी आदेश दिया है। 

चार्ल्स शोभराज बिकिनी किलर के नाम से भी मशहूर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता के मुताबिक, शोभराज ने ही याचिका दायर की थी। वह निर्धारित वक्त से ज्यादा समय तक जेल में बंद था। इसी आधार पर उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है। 

जानकारी के मुताबिक, चार्ल्स शोभराज पर दो अमेरिकी पर्यटकों की हत्या करने के आरोप था। वह 2003 से नेपाल की जेल में बंद है। नेपाल की सर्वोच्च कोर्ट ने शोभराज के निर्वासन पर भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रिहाई के 15 दिनों के अंदर उसके निर्वासन या डिपोर्टेशन का भी आदेश दिया है।

 

विस्तार

नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया है। उसे उम्र के आधार पर रिहा किया गया है। चार्ल्स दो अमेरिकी पर्यटकों की हत्या करने के आरोप में 2013 से नेपाली जेल में है। कोर्ट ने रिहाई के 15 दिनों के भीतर उसके निर्वासन (डिपोर्टेशन) का भी आदेश दिया है। 

चार्ल्स शोभराज बिकिनी किलर के नाम से भी मशहूर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता के मुताबिक, शोभराज ने ही याचिका दायर की थी। वह निर्धारित वक्त से ज्यादा समय तक जेल में बंद था। इसी आधार पर उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है। 

जानकारी के मुताबिक, चार्ल्स शोभराज पर दो अमेरिकी पर्यटकों की हत्या करने के आरोप था। वह 2003 से नेपाल की जेल में बंद है। नेपाल की सर्वोच्च कोर्ट ने शोभराज के निर्वासन पर भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रिहाई के 15 दिनों के अंदर उसके निर्वासन या डिपोर्टेशन का भी आदेश दिया है।

 



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